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5 करोड़ 55 लाख वसूलने के लिए लोक अदालत में भेजे मामले
बकायाराजस्व कर, दुकान किराया सहित अन्य कर वसूली के लिए बुधवार दोपहर निगम आयुक्त एसआर सोलंकी ने अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देश दिए। वे राजस्व विभाग की समीक्षा कर रहे थे। करीब 5 करोड़ 55 लाख रुपए बकाया की वसूली करना है। इसके लिए करीब 3 हजार मामले 13 दिसंबर को आयोजित लोक अदालत में भेजे जाने के लिए कहा गया। लोक अदालत में बकायादारों से एकमुश्त राशि जमा कराए जाने पर अधिभार में छूट दी जाएगी। बैठक में बकाया दुकान किराया वसूलने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान सहायक आयुक्त दिनेश मिश्रा, राजस्व अधिकारी सुरेंद्र श्रीमाली सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।
समग्रआईडी के साथ ही बैंक अकाउंट और आधार जरुरी: सरकारीयोजनाओं का लाभ लेने के लिए अब समग्र आईडी के साथ ही बैंक अकाउंट और आधार नंबर होना जरुरी है। इसके लिए निगम के सहायक राजस्व उप निरीक्षक अपने वार्ड में पहुंचकर सर्वे करेंगे। लोगों से बैंक अकाउंट और आधार नंबर लेकर उन्हें दर्ज कराया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी समग्र आईडी के साथ जोड़ा जाएगा। शहर में कुल 60 हजार परिवार हैं।