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खंडवा : निगम आयुक्त कालिख कांड

7 वर्ष पहले
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खंडवा। बहुचर्चित निगम आयुक्त कालिखकांड में सोमवार को विशेष न्यायाधीश गौरीशंकर दुबे की कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष सहित पांच पार्षद और एक पार्षद पति को एक-एक साल की जेल की सजा सुनाई। फैसले के बाद आरोपियों को 15-15 हजार रुपए की जमानत पर छोड़ दिया। फैसला सुनने के लिए कोर्ट के अंदर और बाहर लोगों की भीड़ लग गई।
नर्मदा जल योजना पर विशेष सम्मेलन की मांग को लेकर 6 फरवरी 2012 को तत्कालीन निगम आयुक्त दिलीप कापसे के कक्ष में नेता प्रतिपक्ष रमेश सुनगत के नेतृत्व में पार्षद लियाकत पवार, मुकेश यादव, रिंकू सोनकर, विनोद यादव, जयप्रकाश यादव, पार्षद पति अरुण गंगराड़े और राकेश तंतवार (अब मृत) अपनी बात रखते हुए विरोध दर्ज कर रहे थे।
इस दौरान नेता प्रतिपक्ष रमेश सुनगत ने पार्षदों के साथ मिलकर आयुक्त के चेहरे पर स्याही लगा दी थी। आयुक्त की शिकायत पर कोतवाली ने प्रकरण दर्ज किया था।
किस आरोपी को क्या सजा सुनाई
- नेता प्रतिपक्ष रमेश पिता बोधाराम सुनगत (68) निवासी गांधी नगर।
- पार्षद रिंकू उर्फ योगेंद्र सोनकर (37) निवासी टपालचाल वार्ड।
- राकेश पिता हलकूप्रसाद तंतवार (मृत) निवासी शनि मंदिर चौक
(सभी को धारा 147 के तहत एक साल, 294 में एक माह, 353 में एक साल और 1200-1200 रुपए जुर्माना।)

- पार्षद जयप्रकाश पिता दिगंबर यादव (46) निवासी सन्मति नगर इंदौर रोड।
- पार्षद लियाकत पिता सिराज पवार (44) निवासी कुंडलेश्वर वार्ड जलेबी चौक।
- पार्षद विनोद पिता उदयचंद यादव (31) निवासी पड़ावा इंदौर रोड।
- पार्षद मुकेश पिता फत्तूलाल यादव (32) निवासी एनवीडीए कॉलोनी।
- पार्षद पति अरुण पिता निर्मलचंद गंगराड़े निवासी बजरंग चौक।
(सभी को धारा 147 के तहत एक साल, 294 में एक माह, 353 में एक साल और 1200-1200 रुपए जुर्माना। इनपर एससीएसटी एक्ट की धारा 3(1)(10) प्रमाणित होने से एक साल की सजा 500 रुपए अतिरिक्त जुर्माना लगाया। )
- नेता प्रतिपक्ष, पांच कांग्रेसी पार्षद सहित सात को एक-एक साल की जेल
- 2012 की कालिख : ढाई साल पहले आयुक्त के चेहरे पर स्याही लगाने के मामले में दोषी।
( 2012 का कालिख कांड)