पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • पत्नी का जलाने वाले पति को आठ साल की सजा

पत्नी का जलाने वाले पति को आठ साल की सजा

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
खंडवा. प|ीके शरीर पर कैरोसिन डालकर जिंदा जलाकर मारने का प्रयास करने वाले पति को न्यायालय ने आठ साल की सजा से दंडित किया है। घटना दिसंबर 13 की है। सिंगाड़ तलाई क्षेत्र में नूरजहां पति शेख बिस्मिल्लाह को उसके पति शेख बिस्मिल्लाह ने बहन से उधार रुपए मांगने की बात से नाराज होकर कैरोसिन डालकर जला दिया था। महिला की जान बच गई थी। मोघट पुलिस ने आरोपी पति पर धारा 307 के तहत केस दर्ज किया। मामले में पीड़ित महिला की चार बेटियों के भी बयान हुए। आरोपी को आठ साल की सजा से दंडित किया।