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गबन के आरोपी तिवारी की अग्रिम जमानत खारिज

5 वर्ष पहले
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मंत्री विजय शाह का करीबी और गबन के आरोपी राजेश तिवारी की सोमवार को अग्रिम जमानत खारिज हो गई। तिवारी पर कुपोषण मिटाने के लिए बाड़ी परियोजना के नाम पर 50 लाख 40 हजार रुपए का गबन का आरोप है। वकील देवेंद्रसिंह यादव ने सत्र न्यायाधीश के समक्ष आरोपी की जमानत के लिए आवेदन पेश किया।

मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अक्षयकुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई। जमानत आवेदन पर अतिरिक्त लोक अभियोजक अश्विनी भाटे ने आपत्ति दर्ज कराई। मामला कुपोषण से जुड़ा और गंभीर प्रकरण होने से आरोपी की जमानत खारिज कर दी। बाड़ी परियोजना के तहत खालवा में कुपोषित बच्चों के परिवार के लिए आए रुपए लाखों रुपए का आरोपी ने गबन कर दिया। आरटीआई कार्यकर्ता भविष्य जैन ने मामले का खुलासा कर लोकायुक्त में शिकायत की। खालवा जनपद सीईओ की शिकायत पर खालवा थाने में तिवारी के विरुद्ध धारा 420, 406 और 409 के तहत प्रकरण दर्ज है। जांच अधिकारी मोहम्मद असलम कुरैशी ने बताया आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम आनंद नगर स्थित उसके निवास पर दबिश दी थी लेकिन वह फरार हो गया। खालवा टीआई अमरसिंह बड़ोले ने बताया आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सोमवार शाम खंडवा में सर्चिंग की, सुबह दादाजी मंदिर क्षेत्र में भी आरोपी की तलाश की गई।

राजेश तिवारी

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