पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • सहकारी समिति प्रबंधक को 5 लिपिक को चार साल की जेल

सहकारी समिति प्रबंधक को 5 लिपिक को चार साल की जेल

5 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
खंडवा | समर्थन मूल्य पर खरीदे गेहूं के भुगतान के बदले 3000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले सहकारी समिति प्रबंधक को 5 और लिपिक को 4 साल की जेल की सजा सुनाई। सजा का फैसला सोमवार शाम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अक्षय कुमार द्विवेदी ने सुनाया। शासन की ओर से एडीपीओ विनोद पटेल ने पैरवी की। शहर से आठ किमी दूर सिहाड़ा में 15 अप्रैल 13 को सहकारी समिति प्रबंधक आरोपी हबीब मेमन निवासी परदेशीपुरा ने किसान श्यामलाल उर्फ नानू पिता शिवरतन पाल से गेहूं बेचने की राशि के भुगतान लिए 3000 रुपए रिश्वत की मांग की। फरियादी श्यामलाल ने लोकायुक्त एसपी को शिकायत की। 16 अप्रैल 13 को दोपहर 12.30 बजे लोकायुक्त की टीम ने सिहाड़ा स्थित सहकारी समिति के कार्यालय पर प्रबंधक हबीब मेमन व उसके साथी अमीन खान लिपिक सेवा सहकारी समिति संस्थान मर्यादित सिहाड़ा को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(घ) धारा 13(2), 120 ख के तहत केस दर्ज किया था।

खबरें और भी हैं...