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नाबालिग के दुष्कर्म के आरोपी को जेल

5 वर्ष पहले
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खंडवा | शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को दुष्कर्म सहित लैंगिक अपराध की धाराओं में 10 जेल की सजा व 5 हजार रुपए जुर्माने से दंडित कर जेल भेज दिया। सजा का फैसला विशेष न्यायाधीश शशिकला चंद्रा ने सोमवार को सुनाया। शासन की ओर से पैरवी कर रहे जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्रसिंह भदौरिया ने बताया घटना आदिवासी क्षेत्र खालवा के जूनापानी की है। 25 फरवरी की रात 8 बजे कक्षा 6वीं की छात्रा को आरोपी बिजेश पिता तुलसीराम (21) निवासी जामधड़ खालवा शादी का झांसा देकर भगा ले गया।

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