- Hindi News
- बगैर यूआईडी के नहीं मिलेंगे थाने में जमा शस्त्र
बगैर यूआईडी के नहीं मिलेंगे थाने में जमा शस्त्र
निकायचुनाव आचार संहिता में आपने शस्त्र बंदूक, रिवाल्वर थाने में जमा किए हैं। वापस लेना चाहते हैं तो पहले यूआईडी (यूनिक आइडेंटिफिकेशन) बनवा लें। वरना आपका शस्त्र नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने सभी शस्त्रों के लिए यूआईडी अनिवार्य कर दिया है। इस कारण गृह मंत्रालय ने बिना यूआईडी के शस्त्र वापस करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पंचायत चुनाव के समय भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आचार संहिता लगने पर ग्रामीण क्षेत्रों से जमा होने वाले हथियारों को भी यूआईडी बनने के बाद दिया जाएगा। आचार संहिता में सभी लाइसेंसी शस्त्र थाना में आवश्यक रूप से जमा होते हैं। यह नया नियम बनाए जाने के कारण सभी शस्त्रों के यूआईडी बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो थाना में ही जमा रहेंगे।
इधर, लाइसेंसी हथियार रखने वाले यूआईडी नहीं ले रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग लापरवाही कर रहे हैं। इस कारण गृह मंत्रालय को यह कड़े कदम उठाने पड़े हैं। जिले में 1400 शस्त्र पंजीकृत हैं। इनमें से 900 लोगों ने ही यूआईडी के लिए आवेदन किया है या लिया है। बाकी लोगों ने इंक्वायरी तक नहीं की है। प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति है। केंद्र सरकार देश के सभी लाइसेंसी शस्त्रों का डाटा तैयार कर रही है। इसमें शस्त्रों को यूनिक नंबर दिया जा रहा है।
प्रत्येक शस्त्र का अलग यूनिक नंबर होगा। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर रहेगा। नंबर डालते ही लाइसेंसधारी का पूरा पता सामने जाएगा।
सभी थानों में भेज रहे आदेश
^गृह मंत्रालय के आदेश एसपी के माध्यम से सभी थानों में भेज रहे हैं। ताकि नगरीय निकाय चुनाव में जमा कराए शस्त्र तभी वापस जाएं जब उनके यूआईडी बन जाएं। यही प्रक्रिया पंचायत चुनाव की आचार संहिता में अपनाएंगे।^ -एसएस बघेल, अपर कलेक्टर