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आइडिया कंपनी पर 2 हजार रुपए जुर्माना

5 वर्ष पहले
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खंडवा | जिला उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल नेटवर्क आइडिया सेल्युलर प्राइवेट लिमि. कंपनी को सेवा में कमी का दोषी माना है। उपभोक्ता अमीन अहमद पिता शेख रसीद निवासी नारायण नगर सिविल लाइंस के आइडिया कंपनी की सिम उपयोग कर रहे थे। 31 मार्च 2015 की रात 8 बजे कंपनी ने बगैर उचित कारण सिम बंद कर दी। उपभोक्ता ने कस्टमर केयर सेंटर अशोका कम्यूनिकेशन आनंदनगर कार्यालय में शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। कंपनी के खिलाफ फाेरम में परिवाद पेश किया। फोरम अध्यक्ष इंद्रा सिंह, सदस्या माया राठौर ने आइडिया सेल्युलर के सर्कल ऑफिस इंदौर को उपभोक्ता की सेवा कमी का दोषी माना है। उन्होंने 30 दिन के अंदर मानसिक त्रास के लिए 1 हजार रुपए, परिवादी व्यय 1 हजार रुपए देने के निर्देश दिए हैं। राशि नहीं देने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।

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