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शादी करने के बहाने दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की जेल

5 वर्ष पहले
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खंडवा | शादी करने के बहाने दुष्कर्म करने वाले आरोपी महेंद्र पिता सरदार (20) निवासी भिलाईखेड़ा को कोर्ट ने 10 साल की जेल और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। डीपीओ भदौरिया ने बताया गुरुवार को विशेष न्यायाधीश शशिकला चंद्रा ने सुनाया। घटना 15 सितंबर 2014 की है। आरोपी महेंद्र पीड़िता को बहला-फूसला कर भगाकर ले गया और वहां जबरदस्ती खोटा काम किया।

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