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कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद
खरगोन|प|ी कीहत्या के मामले में चतुर्थ अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश एनएस डाबर ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभिभाषक पंडित केपी त्रिपाठी ने बताया 15 फरवरी 2014 को ऊन थाना क्षेत्र के उपड़ी में फरियादी कालू के यहां उसकी लड़की सुलीबाई और अन्य दो छोटे बच्चे आंगन में खटिया पर सोए थे। इसी दौरान सुलीबाई का पति सायबा कुल्हाड़ी लेकर आया और प|ी के सिर चेहरे पर जोरदार वार किया। यह सब उसकी बेटी ने देखा और चिल्लाई। तभी आरोपी भाग निकला। सुलीबाई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। ऊन थाना प्रभारी पीएस यादव ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी। न्यायाधीश ने प्रकरण से संबंधित 22 दस्तावेजों के आधार पर उक्त फैसला सुनाया।