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तीन आरोपियों को उम्रकैद

7 वर्ष पहले
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तीन आरोपियों को उम्रकैद

खरगोन | ग्रामरोड़िया में हुई नवविवाहिता की हत्या मामले में ससुराल पक्ष के तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाया गया है। इसमें 17 साक्षियों के कथन साक्ष्यों के आधार पर जिला सत्र न्यायाधीश एनएस डाबर ने दंड के आदेश जारी किए। वरिष्ठ अधिवक्ता केपी त्रिपाठी ने बताया 25 दिसंबर 13 को स्वाति पति हरीश की हत्या हुई। इसमें पति हरीश नामदेव सहित ससुर गुलाबचंद पिता शंभूजी सास कलाबाई ने संतान नहीं होने पर स्वाति काे घासलेट छिड़क जला दिया। न्यायधीश श्री डाबर ने तीनों आरोपियों को भादवि की धारा 489ए, 302/34 में दोषी बताकर आजीवन कारावास पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड दिया।