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अदालत : बकाया जमा करने पर मिलेगी अधिभार में राहत
खरगोन | कोर्टपरिसर में 13 दिसंबर को मेगा लोग अदालत लगेगी। इसमें नगरपालिका बकाया करदाताओं को राहत देगी। 50 हजार तक बकाया संपत्तिकर के करदाताओं को सरचार्ज नहीं भरना होगा। सीएमओ निशीकांत शुक्ला ने बताया यह राहत मप्र नगरीय प्रशासन द्वारा दी जा रही है। इसमें 100 प्रतिशत अधिभार पर छूट का प्रावधान भी है। एक लाख बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट 13 दिसंबर तक ही दी जाएगी।