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सीसीटीवी चालू नहीं रखने पर हर्जाना

7 वर्ष पहले
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सीसीटीवी चालू नहीं रखने पर हर्जाना

मंडलेश्वर| सीसीटीवीकैमरा चालू नहीं रखने पर भारतीय स्टेट बैंक भीकनगांव शाखा को दाे हजार रुपए हर्जाना देना पड़ेगा। उपभोक्ता फोरम में भीकनगांव निवासी घनश्याम मुनीम भजनारे ने वाद लगाया। जिसमें कहा गया कि 7 दिसंबर को भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में एटीएम से राशि चेक की तो 17 हजार रुपए कम निकले। बैंक में शिकायत की, लेकिन अफसरों ने ध्यान नहीं दिया। फोरम में वाद लगाया। फोरम अध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ला ने इसे सेवा में कमी माना। फैसले में उन्होंने कहा बैंक 30 दिन में फोरम को सूचित करे कि सीसीटीवी कैमरा चालू है। अन्यथा आवेदक को 10 हजार रुपए अदा किए जाएं। पीड़ित को मानसिक संत्रास के रूप में 2 हजार रुपए अदा किए जाएं। 500 रुपए वाद व्यय भी देना होगा।