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महिला के हत्यारे को उम्रकैद जुर्माना

6 वर्ष पहले
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महिला के हत्यारे को उम्रकैद जुर्माना

बड़वानी|अनुसूचित जनजातिकी महिला की हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश ने शनिवार आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश देवेंद्रसिंह सोलंकी ने आरोपी रणजीत उर्फ राणा पिता बलवंतसिंह राजपूत निवासी दवाना को सजा सुनाई है। आरोपी ने 23 अगस्त 2013 को अनुसूचित जनजाति की महिला के घर में घुसकर केरोसीन डालकर हत्या के आरोप में दोषी पाया। श्री सोलंकी ने रणजीत को एक लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। जुर्माने की राशि मृतका के बच्चों को प्रतिकर के रूप में दिए जाने के आदेश जारी किए। अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हेमेंद्र कुमरावत ने पैरवी की।