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साथी की हत्या करने वालों को उम्रकैद

7 वर्ष पहले
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लूट के माल का बंटवारा बना था हत्या की वजह।

भास्करसंवाददाता|शिवपुरी/करैरा

अपरसत्र न्यायाधीश करैरा एसएस परमार की अदालत में सोमवार को हुए फैसले में हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। खास बात यह है कि मृतक भी आरोपियों का साथी था और लूट के माल का बंटवारा ठीक से होने पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। शासन की ओर से पैरवी धनीराम यादव ने की।

अभियोजन के अनुसार 7 फरवरी 2013 को सीहोर थाना अंतर्गत सिलानगर के हार में एक लाश मिली थी। मृतक के पास मिले कागजात के आधार पर उसकी शिनाख्त हल्के पुत्र प्रेम कुशवाह निवासी नरवर के रूप में हुई थी। पुलिस ने जब मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली तो आखिरी बार उसकी बात सिलानगर के नारायण कुशवाह से हुई थी। पुलिस ने जब नारायण उसके चाचा लखन कुशवाह से पूछताछ की तो पता चला कि मृतक लुटेरा था और दोनों आरोपियों के साथ मिलकर की गई एक लूट के माल का बंटवारा ठीक होने से उनमें झगड़ा हुआ था, जिसमें नारायण लखन ने उसकी हत्या कर दी थी।