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पत्थर रेत की नीलामी पर कोर्ट का स्थगन

7 वर्ष पहले
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भास्कर संवाददाता|शिवपुरी/ग्वालियर

पत्थररेत को नीलाम करने से संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एसडीओ के आदेश पर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्थगन दे दिया है। शिवपुरी में पत्थर रेत के अवैध भंडारण के खिलाफ एसडीओ ने कार्रवाई की थी। इसके तहत लाखों रुपए का पत्थर रेत राजसात किया गया था। इसे 17 सितंबर को नीलाम करने के आदेश जारी किए गए थे।

कोर्ट में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय भार्गव ने तर्क रखा कि संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को पत्थर रेत की नीलामी के आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता रामभरोसे वर्मा, मनीष शर्मा आदि ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद पत्थर रेत की नीलामी पर रोक लगा दी। गौरतलब है कि शिवपुरी के सिद्धेश्वर मेला गाउंड के पास से 16 अगस्त को, मड़ीखेड़ा डेम के पास ऐरावन से 17 अगस्त को, करैरा में तीन डंपर रेत के भरे 19 अगस्त को, कोलारस बदरवास में 20 अगस्त को एसडीएम तहसीलदार ने सौ से अधिक टैक्टर ट्रॉली माल जब्त किया, पिछोर के ग्राम गरेठा और खनियांधाना को 20 अगस्त को एक संैकड़ा टैक्टर ट्रॉली माल जब्त की, इसके अलवा एक सप्ताह पहले नरवर में रेत, फर्सी पत्थर काली मिट्टी जब्ती की थी।