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भर्ती पर नपाध्यक्ष, सीएमओ पर लगाया मनमानी का आरोप

5 वर्ष पहले
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प्रदेश महामंत्री ने नगरीय प्रशासन व पर्यावरण विभाग प्रमुख सचिव से की शिकायत

भास्कर संवाददाता | नेपानगर

कर्मचारियों की भर्ती के लिए आउट सोर्सिंग पर निविदा प्रकाशित करने पर विवाद खड़ा हो गया है। मध्यप्रदेश श्रमजीवी सफाई कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को अध्यक्ष और सीएमओ का विरोध जताया। उन्होंने शुक्रवार को नगरीय प्रशासन व पर्यावरण विभाग प्रमुख सचिव को शिकायत की।

मध्य प्रदेश श्रमजीवी सफाई कर्मचारी संघ प्रदेश महामंत्री ललीता आर कटारिया ने बताया शुक्रवार को समाचार पत्र में नगर पालिका नेपानगर की निविदा प्रकाशित हुई है। इसमें ठेका पद्धति से कर्मचारियों की मांग की गई है। निविदा में कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, वाहन चालक, कंडक्टर और सफाई कर्मचारी की भर्ती का विज्ञापन दिया है। निविदा 24 फरवरी को कार्यालय में खोली जाएगी। नपा परिषद में 110 कर्मचारी कार्यरत हैं। अधिकांश कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी हैं। नपा इन कर्मचारियों को नियमित करने के बजाय अतिरिक्त कर्मचारियों को भर्ती कर रही है। संघ का कहना है कि परिषद अध्यक्ष मधु चौहान और सीएमओ राजेश मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अव्हेलना की है।

2006 में नियमित नियुक्ति के आदेश हुए थे
10 अप्रैल 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर निकाय में सिर्फ नियमित नियुक्ति का आदेश दिया था। आदेश की प्रतिलिपि सभी नगर पालिका सीएमओ को भी भेजी गई है। इसके बावजूद नगर पालिका अध्यक्ष मधु चौहान और सीएमओ राजेश मिश्रा ने मनमानी से निविदा प्रकाशित करा दी।

ठेका पद्धति पर हो सकती है नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियुक्ति नहीं कर सकते। लेकिन ठेका पद्धति से कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है। -राजेश मिश्रा, सीएमओ, नगर पालिका

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