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मेगा लोक अदालत 13 को

7 वर्ष पहले
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मेगालोक अदालत 13 दिसंबर को लगेगी। समझौते के आधार पर बिजली चोरी, चेक बाउंस, घरेलू हिंसा आदि मामले निपटाए जाएंगे। घरेलू हिंसा के अधिक से अधिक प्रकरणों में समझौते कराकर सुलह कराने पर जोर दिया जाएगा।

न्यायालय में मंगलवार को आयोजित प्रेसवार्ता में यह बात न्यायाधीशों ने कही। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रमेश मावी ने बताया लोक अदालत में सुलह से मामले निपटेंगे। इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार की भी खंडपीठ लगेगी। लोक अदालत में घरेलू हिंसा के मामलों का समाधान अधिक किया जाएगा। इसी तरह चेक बाउंस के मामलों में भी राजीनामे होंगे। ताकि एक पक्ष को पैसे दूसरे को केस से राहत मिले।वर्तमान में न्यायालय में बिजली चोरी के 4500 प्रकरण लंबित हैं। इनमें भी समझौते होंगे। मनरेगा से जुड़े मामलों की भी सुनवाई होगी। इस दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजेंद्र पाटीदार, हीरालाल अलावा, महेंद्रपालसिंह मौजूद थे।

प्रेसवार्ता में जानकारी देते दाएं से एडीजे रमेश मावी, पास बैठे न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र पाटीदार और एलएल अलावा।

दर्ज कराना चाहिए केस

आवारामवेशियों को लेकर सीएमओ को फटकार लगाने के बाद भी कोई असर नहीं होने पर न्यायाधीश ने कहा कि नगर पालिका के पास कार्रवाई का अधिकार है। उन्हें मवेशी मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कराना चाहिए।

इन प्रकरणों का होगा निराकरण

आपराधिक, चेक बाउंस, सिविल, घरेलू हिंसा, तलाक से संबंधित, बिजली चोरी, श्रम विभाग, मोटर दुर्घटना दावा, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय, प्रि लिटिगेशन, प्लीबारगेनिंग प्रकरण, भूअर्जन, मनरेगा, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, वन विभाग, बीएसएनएल विभाग से संबंधित प्रकरण निपटाए जाएंगे।

अज्ञात वाहन से हादसे में पीड़ित ले सकते हैं लाभ

प्रेसवार्तामें न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र पाटीदार ने बताया अज्ञात वाहनों से दुर्घटना में पीड़ित भी शासन से आर्थिक सहायता ले सकते हैं। अज्ञात वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में न्यायालय द्वारा प्रकरण का खत्‍म करने के बाद घायल या मृतक के परिजन कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर 50 हजार रुपए तक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सभी पक्षकारों को लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए।