पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की जेल

अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की जेल

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
राजस्थानकी रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसे शादी का लालच देकर ज्यादती करने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके रघुवंशी ने विभिन्न धाराओं के तहत 10 साल की सजा सुनाई है। बालिका राजस्थान से आकर अपनी बहन के यहां रह रही थी।

जानकारी के अनुसार राकेश पिता भग्गु सेन (19) निवासी भुदरी तहसील महेश्वर ने गांव में रहने आई नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर उसे शादी का झांसा दिया। 17 अप्रैल 14 को सुबह 11 बजे जब बालिका शौच के लिए गई थी तब आरोपी वहां आया और उसका अपहरण कर अपने साथ ले गया। आरोपी ने शादी का लालच देकर बालिका को दो महीने तक अपने साथ रखकर ज्यादती की। 21 जून 14 को वह बालिका को पुनासा से बस में बैठाकर लाया और गांव के बाहर छोड़कर भाग गया। बालिका ने पूरे मामले की जानकारी परिजन को दी। परिजन ने करही थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

यहदिया फैसला

िजलान्यायाधीश रघुवंशी ने विभिन्न धाराओं के अलावा आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 10 साल का सश्रम कारावास 3 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। शासन की आेर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुरेशचंद्र पाटीदार ने की।