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व्यवसायी को चेक बाउंस मामले में 1 साल की जेल

7 वर्ष पहले
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चेकबाउंस के मामले में न्यायालय ने कोयंबटूर के एक कॉटन व्यवसायी को एक साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 26 लाख रुपए फरियादी को देने का फैसला सुनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट आरके पाटीदार ने पांच साल पुराने मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया। इसमें आरोपी कोयंबटूर निवासी अमित इंटर प्राइजेस के संचालक जसराज खंडेलवाल को 1 साल की सजा सुनाई। साथ ही फरियादी सेंधवा निवासी श्यामसुंदर घीसालाल अग्रवाल को 26 लाख रु. तथा न्यायालयीन खर्च 10 हजार रु. देने के आदेश दिए। श्री अग्रवाल की ओर से पैरवी अधिवक्ता तेजस शाह ने की। गौरतलब है शिवा इंटरप्राइजेस के प्रोप्रायटर श्यामसुंदर अग्रवाल ने जसराज खंडेलवाल को रुई की गठानें बेची थी। इस पर आरोपी ने उन्हें 2008 में 15 लाख का चेक दिया। 2008 में बैंक में चेक लगाने पर बाउंस हो गया था।