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15 हजार वेतन नहीं दे पाएंगे मध्यम व्यापारी, होगा नुकसान

5 वर्ष पहले
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भारत सरकार द्वारा खाद एवं कीटनाशक नियमों में संशोधन कर वितरण का नवीन लाइसेंस केवल कृषि स्नातक या विज्ञान विषय के स्नातक को ही देने के विरोध स्वरूप कृषि व्यापारियों में आक्रोश हैं। मध्यप्रदेश बीज एवं कीटनाशक विक्रेता संघ इंदौर व संबंधित संगठनों के आह्वान पर नगर के खाद बीज एवं कीटनाशक विक्रेता संघ ने अपना व्यापार बंद कर आदेश वापस लेने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी सरदारपुर को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि उन्हें संशोधन मान्य नहीं है। इस नियम के लागू होने से गावों के छोटे व्यापारियों से लेकर कृषि आदान उत्पादक तक प्रभावित होंगे।

मंगलवार को नगर सहित तहसील क्षेत्र के अनेक व्यापारी रैली निकाल कर यहां पहुंचे और अनुविभागीय अधिकारी शैलेंद्रसिंह सोलंकी को ज्ञापन दिया। संरक्षक गोपाल माहेश्वरी ने बताया कि वर्षों पुराने अनुभवी व्यापारियों पर ऐसा नियम थोपना उनके प्रतिष्ठानों को सीधे बंद करना है। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों से प्राकृतिक आपदा झेलते हुए व्यापारियों को पहले ही बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। नियम को लागू करने से व्यापारियों को स्नातक कर्मचारी को 15 से 20 हजार रुपए प्रतिमाह के वेतन पर रखना पड़ेगा। छोटे और मध्यम व्यापारी यह खर्च वहन नहीं कर सकेंगे और मजबूरन उन्हें अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा।

राजगढ़. अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन देते व्यापारी।

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