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अवैध खनिज परिवहन करने पर 5 लाख 70 हजार का जुर्माना
जिले में धड़ल्ले से अवैध रेत का परिवहन जारी है। दिन के साथ अब रात के अंधेरे में भी जमकर परिवहन किया जा रहा है। इसी के तहत 4 दिसंबर की रात खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए 9 वाहनों को जब्त कर प्रकरण बनाया था। इन पर अब जिला दंडाधिकारी ने 5 लाख 70 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। खनिज अधिकारी देविका परमार ने बताया 4 दिसंबर की रात की गई कार्रवाई में ग्राम खारकुआं, खरपई, नानपुर सेजगांव से 9 वाहनों को अवैध रूप से खनिज परिवहन करते जब्त किया गया था। अवैध परिवहन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम के तहत 9 प्रकरण बनाए गए थे। जिन्हें कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शेखर वर्मा के न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। प्रकरणों में वर्मा ने नियमानुसार 5 लाख 70 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
वाहनों में भरी लगभग 100 घनमीटर रेत भी राजसात की गई है। जिसे नीलाम करने के आदेश तहसीलदार आलीराजपुर को दिए गए हैं। वर्मा ने वाहन मालिकों को चेतावनी दी है कि भविष्य में अवैध रूप से खनिज उत्खनन परिवहन करते पाए जाने पर पांच सौ रुपए प्रतिदिन से अर्थदंड की वसूली की जाएगी। अवैध रूप से खनिज उत्खनन का पक्षकार मानकर अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी और आरोप सिद्ध होने पर 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा।
किस ट्रक पर कितना अर्थदंड
वाहन नंबर दंड की राशि
एमपी-09-जीजी-2414 80 हजार
एमपी-09-जीएफ-1456 90 हजार
एमपी-09-जीएफ-3555 90 हजार
एमपी-09-केडी-9184 70 हजार
एमपी-09-डीएफ-8700 90 हजार
एमपी-09-जीएफ-2468 90 हजार
एमपी-46-एच-0229 40 हजार
इनके अलावा दो बिना नंबरों के ट्रैक्टरों पर भी 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।