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क्षेत्र में डेढ़ महीने से ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे आरोपी
धर्मांतरण के लिए प्रलोभन देने के मामले में दशहरा मैदान क्षेत्र से पकड़े गए आरोपियों ने नगर एवं आसपास के क्षेत्र में धर्म प्रचार करने की बात कबूल की है। थाना प्रभारी वीडीएस परिहार ने बताया आरोपियों से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि मिजोरम से आए आरोपी करीब डेढ़ महीने पहले बड़वाह आए थे। तब से वे नगर के अलावा आसपास के क्षेत्रों में घूमकर ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार कर रहे थे। इसी दौरान शुक्रवार को दशहरा मैदान के घर में आरोपी युवक लोगों को ईसाई धर्म के बारे में जानकारी दे रहे थे। घर में मौजूद सुनील प्रजापत ने इसकी शिकायत विहिप कार्यकर्ताओं से की। मौके पर पहुंचे कार्यकर्ताआें ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी थी।
इसके बाद पुलिस ने सुनील प्रजापत की शिकायत पर धर्मांतरण अधिनियम के तहत ललरोट लूंगा पिता देंगलिया (31) निवासी मिजोरम हाल मुकाम वैष्णव कालोनी सनावद, जैनुनमोईया लैहनुमा (20) हाल मुकाम सुराणा नगर, वनलालसोम पिता थलथाजुला (49) निवासी मिजोरम हाल मुकाम सुराना नगर, यंगसंगली पिता रोगंहिलवालोवा (22) निवासी मिजोरम हाल मुकाम मुंदी, ललदीन फैला पिता ललगंजाया (21) निवासी मिजोरम हाल मुकाम बीड़ सहित दो युवतियों ललथजुली पिता वनलालंगरा (20), ललनुथरी पिता लुंगखामा (19) दोनों निवासी मिजोरम हाल मुकाम वैष्णव कालोनी सनावद सहित तीन स्थानीय लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर सीआरपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस देकर नियत दिनांक को न्यायालय में पेश होने के लिए कहा है। वहीं शांति भंग करने के मामले में मिजोरम के पांचों युवकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 151 के तहत केस दर्ज किया। शनिवार को पांचों युवकों को प्रभारी एसडीएम सत्येन्द्र बैरवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यहां से पांचों आरोपियों को एक दिन के लिए काटकूट फाटे स्थित उपजेल भेज दिया गया। इस मामले में पुलिस एक निजी स्कूल के प्रबंधन से भी पूछताछ करने की बात कह रही है।
धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस गिरफ्त में पांचों आरोपी।
मकान मालिक पर भी होगी कार्रवाई - थानाप्रभारी वीडीएस परिहार ने बताया इनमें से कुछ आरोपी सुराणा नगर में किराए के मकान में रह रहे थे। चूंकि इस संबंध में मकान मालिकों ने सूचना थाने में दर्ज नहीं कराई थी। इसलिए पुलिस इस मामले में मकान मालिकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।
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