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4 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले हिस्ट्रीशीटर को उम्रकैद

7 वर्ष पहले
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चारसाल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राकेश उर्फ राजेश पिता सखाराम (24) को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। फैसला 3 माह 16 दिन बाद सोमवार को आया। फैसले के बाद मासूम के परिजनों ने तसल्ली की सांस ली। लेकिन सजा सुनने के बाद भी राकेश के चेहरे पर कोई अफसोस नजर नहीं आया। वह सबसे आंखें मिलाता आगे बढ़ा और जेल वाहन में बैठ गया।

14 जून को चर्चा में रहे मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले मामले का फैसला सोमवार को आएगा यह किसी को मालूम नहीं था। कोर्ट में आवाजाही रोजाना की तरह थी। दोपहर 3.30 बजे जेल वाहन से जैसे ही आरोपी राकेश को पुलिस जवान लेकर उतरे, कोर्ट परिसर में चर्चाएं शुरू हो गई। उसे द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुरभि मिश्रा की कोर्ट में पेश किया गया। जैसे खबर लोगों को मिली, भीड़ जमा होने लगी। करीब 20 मिनट बाद राकेश को पुलिस कोर्ट से बाहर लेकर आई। उसे देखकर लोगों ने कहा- ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलती तो वह भी कम है। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक ए.के. गुप्ता ने की। श्री गुप्ता ने बताया यह जघन्य अपराध था, इसमें उम्रकैद की मांग की गई थी। फैसले के दौरान फरियादी पक्ष मौजूद नहीं था। उन्हें मोबाइल पर सूचना दी गई। फैसले पर उन्होंने राहत जताई है।

अगवा कर दुष्कर्म किया और भाग गया

यह था मामला

चेहरे पर नहीं दिखा अफसोस

अभियोजन केअनुसार घटना 14 जून 2014 की है। मासूम के माता-पिता इंदौर मजदूरी के लिए घर से निकले थे और बस स्टैंड परिसर में सोए थे। यहां उनके पास राकेश भी रुका था। दूसरे दिन सुबह 5 बजे मासूम के माता-पिता उठकर परिसर से बाहर चले गए। कुछ देर बाद आकर देखा तो उनकी बच्ची राकेश नहीं था। सूचना शहर कोतवाली को दी। पुलिस को दोपहर करीब 12 बजे मासूम नगरपालिका परिसर में मिली। उसकी हालत खराब थी, उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया था। दूसरे दिन पुलिस ने राकेश को दोपहर 3 बजे ऊन की एक शराब दुकान से पकड़ा था। राकेश ने मासूम को अगवा दुष्कर्म करने की बात कही थी। राकेश को पकड़ने में अजाक एसडीओपी पी.एस. बघेल, तत्कालीन टीआई अजय वर्मा, एएसआई सुनील शुक्ला का विशेष योगदान रहा।

राज्य सरकार से एक लाख की सहायता राशि

फैसलेमें सुनाया गया कि मासूम को एक लाख रुपए की सहायता राशि राज्य सरकार की ओर से मिलेगी। चूंकि मासूम की उम्र भी 4 साल है। इसलिए उसके बालिग ह