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पक्षकारों को वकील, दलील, अपील से मिलेगा छुटकारा
राष्ट्रीयविधिक सेवा प्राधिकरण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 13 दिसंबर शनिवार को मेगा लोक अदालत लगेगी। सालों से केस लड़ रहे पक्षकारों को वकील, दलील और अपील से छुटकारा मिल सकेगा। इसमें विभिन्न क्रिमिनल, मामलों की सुनवाई होगी। प्रापर्टी टैक्स भरने, दीवानी, फौजदारी उपभोक्ता फोरम, को-ऑपरेटिव से संबंधित मामलों का निराकरण भी होगा।
नगर पालिका ने प्रापर्टी टैक्स भरने के लिए लोक अदालत में छूट का प्रावधान किया है। पुराना बकाया होने पर नगर पालिका पूरी पैनल्टी माफ करेगा।
पक्षकारों को फायदा
{निराकृतसिविल मामलों के न्याय शुल्क वापस हो सकते है।
{इनमें हुए निर्णयों की अपील नहीं होती है।
{बिजली चोरी के मामलों में अंतिम निर्धारित राशि में 30 प्रतिशत की छूट।
{ऐसे मामलों में गरीबी रेखा से नीचे होने की दशा में 75 फीसदी तक छूट।
{बैंक देनदारी में 50 प्रतिशत तक छूट का प्रस्ताव।
इन मामलों का होगा समझौता
बिजलीचोरी के मामले सुलझाए जाएंगे। बैंक की देनदारी के मामले। वैवाहिक पारिवारिक बंटवारे के विवाद। संपत्ति सुखाधिकार से जुड़े विवाद। समरी प्रकृति के विभिन्न आपराधिक मामले जिनमें पुलिस एक्ट, मोटरयान अधिनियम, एक्साइज के मामले शामिल है।
ऐसे जमा कर सकते टैक्स
{लोकअदालत के तहत नगर पालिका कार्यालय में पहुंचकर बकायादार बकाया राशि जमा करा सकता है।
{टैक्स ऑनलाइन जमा नहीं होगा। नपा पुरानी से पुरानी बकाया राशि पर भी कोई पैनल्टी वसूल नहीं करेगी।
ऐसेकोर्ट में रखें प्रकरण
{अगरआपके प्रकरण न्यायालय में चल रहे हैं और आप उसका निराकरण सुलह समझाैते के आधार पर कराना चाहते हैं तो सीधे न्यायालय पहुंचकर अपने प्रकरण रखवा सकते हैं।
{खुद कोर्ट में संपर्क करने के अलावा अपने वकील के माध्यम से भी प्रकरण रखे जा सकते हैं।
आज सुबह लगेगी लोक अदालत
बड़वाह|राष्ट्रीयविधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में वृहद लोक अदालत का आयोजन होगा। सुबह 10 बजे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर कौर सासन द्वारा इसकी शुरुआत करेंगी। बड़वाह में 3 खंडपीठ बनाई गई है। खंडपीठ क्रमांक एक में जसबीर कौर सासन, क्रमांक दो में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक राजकुमार वर्मा, क्रमांक तीन में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो भरत कुमार व्यास रहेंगे।