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एक दिन भी मनरेगा का भुगतान रुका तो कटेगा अफसरों का वेतन

7 वर्ष पहले
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मनरेगायोजना में अब मजदूरों का भुगतान एक दिन भी रुकता है तो संबंधित अफसर के वेतन में से मजदूरी की राशि काटी जाएगी। यह परिवर्तन प्रदेश शासन द्वारा लागू नए कानून के तहत हुआ है। इसे लेकर सोमवार को तीन दिनी मनरेगा श्रम बजट की विशेष कार्यशाला की शुरुआत जिला पंचायत भवन में हुई। मनरेगा परिषद भोपाल के कार्यपालन यंत्री आरके गुप्ता और सहायक यंत्री आरके लोधी ने नए सिरे से लागू हुए नियमों की जानकारी दी। कार्यशाला में जिला स्तर पर मनरेगा एजेंसी के अधिकारी, कर्मचारी शामिल हुए। इसके बाद यह प्रशिक्षण जनपद ग्राम पंचायत स्तर पर होगा।

जानकारी के अनुसार मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) में अब तक मजदूरों को महीनों राशि का भुगतान नहीं होता था। कई बार निर्माण होकर उनका मूल्यांकन भी हो जाता था, पर राशि खाताें में जमा नहीं होती थी। भुगतान में देरी को पूरी तरह खत्म करने के लिए मप्र रोजगार गारंटी परिषद यह नया एक्ट लागू किया है। इसमें रोजगार सहायक से लेकर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तक की जिम्मेदारी तय की गई है। जिस किसी की गलती से मजदूरी भुगतान में देरी होगी उनके वेतन से राशि काटी जाएगी।