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प्रापर्टी टैक्स भरें और पैनाल्टी से बचें

7 वर्ष पहले
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न्यायालयमें 13 दिसंबर को मेगा लोक अदालत लगेगी। सालों से केस लड़ रहे पक्षकारों को वकील, दलील और अपील से छुटकारा मिल सकेगा। इसमें विभिन्न क्रिमिनल, मामलों की सुनवाई होगी। प्रापर्टी टैक्स भरने, दीवानी, फौजदारी उपभोक्ता फोरम, को-ऑपरेटिव से संबंधित मामलों का निराकरण भी हो सकेगा।

नगर पालिका ने प्रापर्टी टैक्स भरने के लिए लोक अदालत में छूट का प्रावधान किया है। पुराना बकाया होने पर नगर पालिका पूरी पैनाल्टी माफ करेगा। सीएमओ संजेश कुमार गुप्ता ने बताया यह सुविधा सिर्फ लोक अदालत के दिन ही मिलेगी। नपा का विभिन्न करों का करीब 2 लाख रुपए बकाया है।

ऐसे जमा कर सकते हैं टैक्स

>लोक अदालत के तहत नगर पालिका कार्यालय में पहुंचकर बकायादार बकाया राशि जमा करा सकता है।

> टैक्स ऑनलाइन जमा नहीं किया जाएगा। नपा पुरानी से पुरानी बकाया राशि पर भी कोई पैनल्टी वसूल नहीं करेगी।

ऐसेकोर्ट में रखें अपने प्रकरण

>आपके प्रकरण न्यायालय में चल रहे हैं और आप उसका निराकरण सुलह समझाैते के आधार पर कराना चाहते हैं तो सीधे न्यायालय पहुंचकर अपने प्रकरण रखवा सकते हैं।

> खुद कोर्ट में संपर्क करने के अलावा अपने वकील के माध्यम से भी प्रकरण रख सकते हैं।

न्यायालय से जारी हुए नोटिस

सनावदन्यायालय से 300 फौजदारी प्रकरण, 600 बैंक 20 सिविल प्रकरणों में नोटिस जारी हुए हैं। इन्हें मिलाकर लोक अदालत के दिन कुल 920 प्रकरण न्यायालय में रखे जाएंगे। इसके अलावा राजस्व न्यायालयों में भी सुनवाई अलग से होगी।

इन मामलों का होगा निराकरण

लोकअदालत में सिविल क्रिमिनल मामलों के साथ मोटर दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, भरण पोषण, पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस और को-आॅपरेटिव मामले रखे जाएंगे।