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बालिकाओं का अपहरण कर बेचने वाले चार आरोपियों को सात साल की जेल

7 वर्ष पहले
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बालिकाओं का अपहरण कर बेचने वाले चार आरोपियों को सात साल की जेल

बड़वाह| बिस्कुटका लालच देकर दो बच्चियों का अपहरण कर उन्हें बेचने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर कौर सासन ने चार आरोपियों को सात-सात की जेल 2500-2500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। अतिरिक्त जिला अभियोजक सुधीर कुलकर्णी ने बताया आरोपी लक्ष्मण पिता रायसिंह, दिनेश पिता बद्रीलाल,संतोष पिता कमल और केशुराम पिता लक्ष्मण को अपहरण सहित विभिन्न धाराओं के अलावा अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 5 के तहत दोषी पाते हुए सात-सात साल के सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया। गौरतलब है पीड़ित हजारिया उसकी प|ी सात दो वर्षीय दोनों पुत्रियों को लेकर बैड़िया मजदूरी करने गया था। 26 नवंबर 2010 को दोनों बच्चियां टपरी पर अकेली थी। तब आरोपियों ने उन्हें बिस्कुट का लालच देकर साइकिल पर बैठाकर ले गए बच्चियों को मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ थाने की महिला कंचनबाई पति बांगा के डेरे पर 80 हजार रुपए में बेच दिया। बच्चियों को मल्हारगढ़ थाने की पुलिस ने अनुसंधान के दौरान कंचनबाई के डेरे से बरामद किया। साथ ही आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। प्रकरण में अनुसंधान तत्कालीन थाना प्रभारी एसएस झाला सनावद ने किया था।