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बलात्करियों को दस साल का कारावास व जुर्माना

5 वर्ष पहले
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मुरैना |बलात्कार के मामले में तीन आरोपियों को न्यायालय ने दस-दस साल के कारावास व पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। सबलगढ़ न्यायालय में चल रहे इस मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आरआर बडोदिया की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। तीनों आरोपियों को अपहरण के मामले में भी दोषी मानते हुए न्यायालय ने पांच-पांच साल का कारावास व पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक रमेश वर्मा ने की।

वर्मा ने बताया कि यह सजा बंटी उर्फ रामनिवास कुशवाह निवासी इटोरा, पतिराम कुशवाह कुटरावली व रामलाल कुशवाह कुटरावली को सुनाई गई है। 14 अप्रैल 2011 को सुजर्मा गांव में रहने वाले एक परिवार की 19 वर्षीय बेटी शाम 5 बजे नदी में कपड़े धोने जा रही थी। रास्ते में राम मंदिर के पास बंटी ने उसे प्रसाद देने के बहाने अपने पास बुलाया और पकड़कर मंदिर में ही बने एक कमरे में ले जाकर बलात्कार किया। इसके बाद बंटी ने अपने साथी पतिराम को भी वहां बुला लिया। पतिराम ने भी बंद कमरे से युवती से बलात्कार किया। इसके बाद दोनों आरोपी इस युवती को लेकर सबलगढ़ पहुंचे और दो दिनों तक कमरे में कैद रखा। जहां इन्होंने अपने एक अन्य साथी रामलाल कुशवाह को भी बुला लिया और इसने भी युवती से बलात्कार किया।

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