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हाईकोर्ट ने तलब किए कलेक्टर और एसपी

5 वर्ष पहले
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टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का मामला

भास्कर संवाददाता, मुरैना

नेशनल हाईवे स्थित छौंदा टोल प्लाजा पर वाहनों से अवैध बसूली की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर खंड पीठ ने इस मामले में जबाव पेश करने के लिए कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को तलब किया है। 15 दिन की समयावधि में दोनों अधिकारियों को शपथ-पत्र के माध्यम से वस्तुस्थिति हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगी।

जानकारी के मुताबिक ग्वालियर के ट्रांसपोर्टर वृंदावन सिंह सिकरवार ने हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में गुहार की है कि नेशनल हाईवे स्थित टोल प्लाजाओं पर ओवर लोडिंग के नाम पर वाहनों से अवैध बसूली की जा रही है। इससे ट्रांसपोर्टर परेशान हैं। याचिका में टोल बसूली की निर्धारित दरों के अलावा बसूली गई राशि के प्रमाण पेश किए गए हैं। याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक मुरैना से इस आशय के शपथ-पत्र मांगे हैं कि छौंदा टोल प्लाजा पर टैक्स बसूली व कार्रवाई की स्थिति क्या है। 15 दिन की समयावधि में ये शपथ-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

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