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एसिड अटैक के अभियुक्त योगेन्द्र को होगी फांसी, हाईकोर्ट ने की पुष्टि
भास्कर संवाददाता|मुरैना/अंबाह
पोरसामें रूबी तोमर पर तेजाब फेंककर उसकी हत्या करने के अभियुक्त योगेन्द्र तोमर को फांसी दिए जाने के अपर सत्र न्यायाधीश अंबाह पीसी गुप्ता की अदालत के फैसले की पुष्टि हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कर दी है।
24 जुलाई 14 को अपर सत्र न्यायाधीश अंबाह पीसी गुप्ता ने अभियुक्त योगेन्द्र तोमर को फांसी की सजा सुनाई थी। अपर सत्र न्यायाधीश श्री गुप्ता ने अपने फैसले में लिखा था कि आरोपी को दिया गया दंड हाईकोर्ट की पुष्टि पर निर्भर करेगा। शुक्रवार को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अंबाह की अदालत के फैसले को पुष्ट कर दिया। इस कार्रवाई के बाद अभियुक्त योगेन्द्र पुत्र वंशी सिंह तोमर निवासी रुअर को फांसी दिया जाना तय हो गया है।
योगेन्द्रने किया था रूबी पर एसिड अटैक: जिलेके पोरसा कस्बा स्थित गांधी नगर में 20 जुलाई 13 की रात 11.30 बजे अभियुक्त योगेन्द्र तोमर, रूबी गुप्ता के घर पहुंच गया और उसने रूबी पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब हमले में रूबी की दादी चंद्रकला, दो बच्चे जानू राजू भी जख्मी हुए थे। रूबी की अगले दिन इलाज के दौरान मौत हो गई।
पुलिस ने योगेन्द्र को धौलपुर के मचकुंड से साधु की वेश में गिरफ्तार किया था। अपर सत्र न्यायाधीश अंबाह पीसी गुप्ता की अदालत ने अभियुक्त योगेन्द्र तोमर का दोषसिद्ध पाए जाने पर उसे अलग-अलग धाराओं में मृत्युदंड 25 हजार रुपए अर्थदंड, 10 वर्ष का कारावास पांच हजार रुपए का अर्थदंड तथा आजीवन कारावास 25-25 हजार के अर्थदंड से किया था।
योगेन्द्र तोमर करता था इकतरफा प्यार
योगेन्द्रतोमर, रूबी गुप्ता से इकतरफा प्यार करता था। इसके चलते रूबी पोरसा छोड़कर अपने मामा के पास रहने लगी थी। कुछ समय रूबी पोरसा वापस आई तो योगेन्द्र ने उस पर एसिड अटैक कर दिया था।