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आदेश के बाद भी बिना हेलमेट मिला पेट्रोल

5 वर्ष पहले
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शनिवार को भी पेट्रोल पंप संचालकों पर कलेक्टर डॉ.सुदाम खाड़े के आदेशों का कोई असर देखने को नहीं मिला। बाइक चालकों को बिना हेलमेट के ही पेट्रोल बाइक में डाला गया। जबकि गुरुवार को कलेक्टर ने जिले के पंप संचालकों को हेलमेट पहने होने पर ही पेट्रोल देने के लिए आदेशित किया था।

कलेक्टर श्री खाड़े ने गुरुवार को मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल एक्ट की धारा 10 के तहत जिले के सभी पेट्रोल, डीजल पंप संचालक को आदेश दिए हैं कि ऐसे प्रत्येक दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का न दिया जाए जो हेलमेट नहीं लगाए हैं। साथ ही आदेश जारी किए थे कि आदेश की अवहेलना करने पर पंप संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई करें। इसके अलावा पेट्रोल पंप संचालक अपने प्रतिष्ठान पर तय आकार के नो हेलमेट, नो पेट्रोल के बैनर भी लगाएगा। इसके बाद भी इन आदेशों की खुली अवहेलना पेट्रोल पंप संचालकों ने की।

कलेक्टर के आदेश के बाद भी बिना हेलमेट लगाए पेट्रोल बांटा जा रहा है।

शहर के बीचोंबीच 6 पेट्रोल पंप संचालित
नगर के सभी पेट्रोल पंपों पर बाइक सवारों को बिना हेलमेट के ही पेट्रोल दिया जा रहा है। जबकि मंगलवार को खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी जिलों में यह आदेश जारी किए गए थे कि पेट्रोल बिना हेलमेट लगाए नहीं दिए जाएं। इसमें कहा गया था कि उल्लंघन करने पर पेट्रोल पंप के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी उक्त आदेशों का पेट्रोल पंपों पर अमल नहीं किया गया। शहर के बीचों-बीच ही आधा दर्जन पेट्रोल पंप हैं।

हमें आदेश की कॉपी देर से मिली है
जो आदेश जारी किए गए थे उसकी कॉपी देरी से मिली थी। मीटिंग में व्यस्त होने से समय नहीं दे पाए। आगे से आदेश पर पूरी तरह से काम किया जाएगा। -राजेश तिवारी, कनिष्ठ आपूर्ति खाद्य अधिकारी

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