दो युवकों को छह-छह माह की सजा
बरेली| न्यायिक मजिस्ट्रेट अरविंद श्रीवास्तव ने बरेली के दो दुकानदारों के बीच हुए झगड़े की सुनवाई करते हुए आरोपी मुबारिक खान एवं महफूज खान को दो-दो वर्ष की सजा सुनाई थी, किंतु जमानत पर दोनों को रिहा कर दिया था। शुक्रवार को मुबारिक एवं महफूज की अपील को खारिज करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विजय चन्द्र ने दोनों आरोपियों को 6-6 माह की सजा सुनाई। अभियाेजन के अनुसार 4 जून 2007 को भाई जी विश्वकर्मा और केशरी विश्वकर्मा की मुबारिक खान एवं महफूज खान से वाहन खड़े करने को लेकर झगड़ा हुआ था। इस पर मुबारिक खान एवं महफूज ने पड़ोसी दुकानदार भाईजी विश्वकर्मा को लाठी-डंडों से बेरहमी से मारा था। इस कारण भाईजी विश्वकर्मा का हाथ फैक्चर हो गया था।