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दुर्घटना में लाइनमैन की मौत, 50 लाख का हर्जाना देगी कंपनी

7 वर्ष पहले
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जिला न्यायालय परिसर में लगी नेशनल लोक अदालत में शनिवार को मोटरयान दुर्घटना के एक दावे में ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसमें बीमा कंपनी और पक्षकारों ने 50 लाख रुपए की राशि पर समझौता कर लिया। 28 सितंबर 2013 को बैतूल जिले के भीमपुर ब्लाक के नांदाजोड़ पर हिवरखेड़ी मार्ग पर एमपीईबी के लाइन अटेंडर महावीर सिंह ठाकुर की मौत हो गई थी। उनके परिवार के 6 आवेदकों ने मोटर दुर्घटना का 83 लाख 15 हजार रुपए का दावा पेश किया। लोक अदालत की खंडपीठ 1 में इस केस को रखा गया। इसमें आवेदक प्रतिज्ञा पिता स्व.महावीर सिंह ठाकुर ने स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा करना व्यक्त किया और हस्ताक्षयुक्त आपसी सहमति पत्र पर प्रस्तुत किया।

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इसकेअनुसार बीमा कंपनी 50 लाख रुपए अदा करने को तैयार है। उक्त राशि प्राप्त करने के लिए पक्षकारों ने राजीनामा करना व्यक्त किया और किसी प्रकार की अवैधानिक शर्त नहीं रखी। दोनों पक्षों की सहमति पर न्यायालय ने कंपनी को 50 लाख रुपए तीन माह के अंदर अदा करने के आदेश दिए। राशि अदा नहीं करने की स्थिति में क्षतिपूर्ति याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से राशि वसूल होने तक का 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अदा करने का अवार्ड पारित किया। इस मामले में प्रतिवादी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी अहमदाबाद के वकील दिनेश मालवीय के मुताबिक मप्र का पहला मामला है, जिसमें मोटर दुर्घटना के मामले में 50 लाख रुपए तक की राशि पर समझौता हुआ है। पक्षकारों के वकील कृष्णमोहन गुप्ता ने बताया कि 83 लाख 15 हजार रुपए का दुर्घटना दावा पेश किया था, लेकिन 50 लाख रुपए की राशि पर आपसी समझौता हुआ है।

लोक अदालत में बीमा कंपनी और दावेदारों में हुआ समझौता