सरपंच-सचिव पर नहीं हुई एफआईआर
अस्पतालअौरकालेज की 35 करोड़ की बेशकीमती सरकारी जमीन कॉलोनाइजर को दिलाने के मामले में गोहद एसडीएम कोर्ट ने 25 नवंबर को मालनपुर टीआई शेर सिंह को सरपंच अौर सचिव पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज 13 दिन बीतने के बाद भी मालनपुर टीआई ने सरपंच अौर सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है। एसडीएम का कहना है कि वह जनपद सीईओ गोहद को एफआईआर दर्ज कराने को लेकर निर्देश देंगे, उधर टीआई यह कहते नजर रहे हैं कि एसडीएम ने आदेश में यह खुलासा नहीं किया है कि वह किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें।
मालनपुर की सरपंच जय देवी जाटव, सरपंच पति महेंद्र जाटव, पंचायत सचिव रामनिवास हिंडोरिया अाैर उपसरपंच ने गलत तरीके से हाईवे से सटी सरकारी पांच बीघा जमीन का सर्वे क्रमांक 80,82,83,75,76 अौर 79 का गलत तरीके से ठहराव प्रस्ताव कर दिया। इस मामले में गोहद एसडीएम आरसी मिश्रा ने 25 नवंबर को धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने को लेकर मालनपुर टीआई शेर सिंह को लिखा था, लेकिन उसके बाद भी मामला दर्ज नहीं हो सका। मालनपुर टीआई शेर सिंह का कहना है कि एसडीएम ने आदेश में लिखा है कि ग्राम पंचायत मालनपुर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर एसडीएम सरपंच अौर सचिव के खिलाफ एफआईआर के आदेश देते हैं, तो दस्तावेज की मूल कॉपी भेजनी होगी। इसमें न्यायालय के आदेश की कॉपी भी चाहिए, तभी कार्रवाई की जाएगी।
उपलब्ध करा दूंगा दस्तावेज
^मैंने आदेश में लिखा है कि सरपंच अौर सचिव के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। अगर टीआई को दस्तावेज चाहिए, तो वह भी उपलब्ध करा दूंगा। आरसीमिश्रा, एसडीएमगोहद