जिले से बाहर जाने वाले पशुचारे पर लगा प्रतिबंध
जिले के अंदर ईंट भट्टों पर चारे का उपयोग ईंधन में नहीं होगा
भास्कर संवाददाता | भिंड
जिले की सीमा से निर्यात होने वाला पशु चारा एवं जिले के अंदर ईट भट्टों पर उसके उपयोग करने पर कलेक्टर इलैया राजा टी ने मंगलवार को प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं।
उन्हाेंने बताया कि मप्र पशु चारा निर्यात नियंत्रण आदेश 1992 के प्रावधानों के तहत किसी भी प्रकार का पशु चारा जिले से बाहर बिना अनुमति के नहीं बेचा जा सकता है। जिले की पशु संख्या को देखते हुए भविष्य में चारा उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े एवं जिले से बाहर अन्य प्रदेश के लिए चारा विक्रय हेतु निर्यात होने से चारा की कीमतों में वृद्वि की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए पशुओं के आहार में आने वाले पशु चारे कड़वी, बाजरा, ज्वार, प्यार, धान के डंठल जो कि ईट भट्टों में उपयोग किए जाते है, जिससे पशु चारा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, का जिले की सीमा से बाहर निर्यात पर एवं जिले के अंदर ईट भट्टों में उपयोग करने हेतु प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश में वर्णित अनुसार कोई भी कृषक, व्यापारी या निर्यातक किसी भी प्रकार का पशु चारा का परिवहन किसी भी प्रकार के वाहन, नाव, मोटर वाहन, रेल और पैदल द्वारा जिले से लगती सीमा से बाहर बिना अनुमति के नहीं कर सकेगा।