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शादी-विवाह में घरेलू गैस सिलेंडर वर्जित

5 वर्ष पहले
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भिंड | मप्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत जिले के समस्त मैरिज गार्डन, धर्मशाला के स्वामी और प्रबंधकों को कलेक्टर इलैया राजा टी द्वारा आदेशित किया है कि वे अपने यहां आयोजित होने वाले विवाह समारोह एवं अन्य कार्यक्रम जिनमें भोजन बनाने के लिए घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग न होने दें। शादी विवाह समारोह में भोजन निर्माण के लिए व्यावसायिक गैस सिलेंडर (नीला) 19 किग्रा का उपयोग किया जाए।

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