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विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश

6 वर्ष पहले
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भिंड|मप्र विधानसभाका बजट सत्र 18 फरवरी से 27 मार्च 2015 तक संचालित रहेगा। इस अवधि के दौरान कोई भी अधिकारी कर्मचारी बगैर अवकाश स्वीकृत कराए अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। कलेक्टर श्री मधुकर आग्नेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रमुख विधानसभा सत्र के दौरान पड़ने वाले अवकाश दिनों में अपने कार्यालय के अधिकारी/ कर्मचारी के अलावा अधीनस्थ अमले को पाबंद करें कि विधानसभा के दौरान भेजे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकारी/कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करें। इससे कार्यालय से भेजी जाने वाली किसी भी सूचना/पत्रों के निर्वहन कराने में असुविधा हो।