चाकू से जानलेवा हमला करने वाले को 4 वर्ष का कारावास
ब्यावरा | कोर्ट में अपने एक फैसले में बुधवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश र|ेश चंद्र सिंह बिसेन ने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी कालूराम को चार वर्ष के कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। एजीपी दिनेश साहू ने बताया कि 3 मई 2015 को शाम साढ़े 6 बजे आरोपी कालूराम ने गगन शर्मा पर चाकू से जानलेवा हमला किया था। इस हमले में गगन घायल हो गया था। सिटी थाने में कालूराम के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ था। युवक पर हमला करने के मामले में ही कालूराम को चार साल के कारावास के साथ एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।