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घरेलू गैस के व्यवसायिक उपयोग पर जुर्माना

6 वर्ष पहले
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शनिवार को कलेक्टर जेपी आईरिन सिंथिया ने घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग करने पर 20 प्रकरणों में लगभग 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जिला आपूर्ति विभाग ने घरेलू गैस का दुरुपयोग रोकने के लिए जारी मुहिम में 20 प्रकरण बनाए थे। कलेक्टर कोर्ट में प्रकरणों से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर यह निर्णय लिया। संचालकों को पर जुर्माना लगाकर चेतावनी दी है कि आगे से घरेलू गैस का उपयोग प्रष्ठिान में नहीं करेंगे। सिरपुर में रविन्द्र चौकसे की होटल पर 1600 रु., डोईफोड़िया में चौकसे होटल संचालक अरुण चौकसे पर 1500 रु., कमलेश जलपानगृह के संचालक राकेश चौहान पर 1600 रु., दर्यापुर में जयश्री बालाजी जलपानगृह के संजू बाबूलाल कुशवाह पर 1500 रु., नेशनल ढाबा संचालक वसीम खान पर 3 हजार, टी स्टाल संचालक अतुल कुशवाह पर 1700 रु., ओंकारेश्वर जलपानगृह के दो प्रकरणों में संचालक ललित कुमार को कुल 3600 रु., संकेत जलपान गृह संचालक सुभाष पाठक पर 1600 रु., सांई स्वीट्स मालिक संतोष कापसे पर 1600 रु., देड़तलाई में भारतीय मिष्ठान भंडार प्रतिष्ठान संचालक दर्शन घाटे पर 1700 रु., लक्की टी कार्नर के रईस अली पर 1700 रु., टेस्टी पोहा सेंटर स्वामी पुंडलिक पर 1700 रु., प्रभु टी कार्नर के प्रभाकर महाजन पर 1700 रु., मुरली मनोहर भोजनालय के दिनेश शाह पर 3400 रु. आदि पर जुर्माना लगाया है।