महिला सहित 5 लोगों को तीन साल की जेल
महिला सहित 5 लोगों को तीन साल की जेल
बुरहानपुर|बुजूर्ग केसाथ मारपीट करने के मामले में एक महिला सहित पांच आरोपियों को 3-3 साल की जेल की सजा सुनाई। सभी आरोपियों पर 750-750 रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश वैभव मंडलोई की अदालत ने बुधवार को दिया। अतिरिक्त लोक अभियोजक शांताराम वानखेड़े ने बताया शिकारपुरा थाना क्षेत्र के दौलतपुरा में 11 जुलाई 2013 को मस्जिद के पास आरोपी बल्लू उर्फ अय्यूब, वसीम, कुलसुमबी, पीर मोहम्मद और मल्लू उर्फ शमशुद्दीन ने 70 वर्षीय लुकमान हाजी हबीब निवासी नया मोहल्ला के साथ लोहे के पाइप से मारपीट की थी। इससे लुकमान को हाथ-पैर और पेट में गंभीर चोट आई थी।