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नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को 6 साल की जेल, ~1 हजार जुर्माना

7 वर्ष पहले
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{ अपर सत्र न्यायाधीश रविंदरसिंह की अदालत ने दिया फैसला

भास्करसंवाददाता | बुरहानपुर

नाबालिगबालिका से छेड़छाड़ करने वाले युवक को अदालत ने छह साल जेल और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

फैसला अपर सत्र न्यायाधीश रविंदरसिंह की अदालत ने मंगलवार को दिया। 20 वर्षीय आरोपी को भादंवि की धारा 354 (क) के तहत दो साल और धारा आठ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 4 साल सश्रम कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। दोनों सजा एक साथ चलेगी।

अतिरिक्त लोक अभियोजक जाहिद हुसैन चौधरी ने बताया करीब सात महीने पहले नेपानगर क्षेत्र के ग्राम बड़ीटांडा में 2 फरवरी को शाम 7 बजे गांव के ही सुभाष अजमल बंजारा ने 14 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ की थी। विधवा मां के साथ रहने वाली बालिका भागवत कथा में जाने के लिए घर के सामने खड़ी थी। इस दौरान सुभाष ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे खींचकर ले जाने लगा। बालिका द्वारा शोर मचाने पर वह भाग गया। कथा से मां के लौटने पर बालिका ने उसे पूरी घटना बताई। इसकी शिकायत नेपानगर थाने में की गई।