लूट के आरोपी को 7 साल की जेल, 5 हजार जुर्माना
भास्कर संवाददाता | बुरहानपुर
अपर सत्र न्यायधीश रविंदरसिंह ने मारपीट कर आभूषण, नकदी लूटने वाले एक आरोपी को 7 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। बुधवार को आरोपी को कोर्ट से जेल भेज दिया गया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक जाहिद हुसैन चौधरी ने बताया गणपति नाका थाना क्षेत्र के हमीदपुरा में स्थित एक खेत में 17 अक्टूबर 2014 को रात 2.30 बजे आरोपियों ने शोर मचाया। शोर सुनकर खेत में रखवाली कर रहे शंकरलाल और ललिताबाई जाग गए। आरोपियों ने दोनों के साथ मारपीट की। आरोपियों ने ललिताबाई का सोने का मंगलसूत्र, सोने के टाप्स, मोती और शंकरलाल का मोबाइल छीन लिया। घर में रखे 7 हजार रुपए भी लूट लिए।
पुलिस ने बारिकी से छानबीन की। संदेही आरोपियों से पूछताछ करने पर मामले का खुलासा किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का सामान जब्त किया। पुलिस ने मामले में आरोपी प्रल्हाद उर्फ डेबरिया पिता बबन, इस्माइल, शरीफ और हमीद को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी इस्माइल और शरीफ फरार हो गए। उनके खिलाफ सुनवाई पूरी नहीं हुई। शेष दो आरोपियों के खिलाफ सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने मामले में आरोपी प्रल्हाद उर्फ डेबरिया निवासी पांडारोल को धारा 394 भादवि मे दोषी पाया। 7 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जबकि मामले की सुनवाई में जेल में बंद आरोपी हमीद को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।