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डकैती के तीन आरोपियों को 7-7 साल की जेल

7 वर्ष पहले
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डकैतीके तीन आरोपियों को सात-सात साल की जेल हुई है। उन पर 100-100 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला शुक्रवार को प्रथम अपर सत्र न्यायधीश रविंदरसिंह की अदालत ने दिया। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। मामले के बाकी पांच आरोपियों के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया है। अारोपियों ने वारदात करीब तीन साल 9 महीने पहले खकनार थाना क्षेत्र के गांव र|ापुर में की थी। अतिरिक्त शासकीय लोक अभिभाषक जाहिद हुसैन चौधरी ने बताया 9 मार्च 2011 की रात आरोपियों ने ग्राम रतनापुर निवासी चमारसिंह के मकान पर लाठियों के साथ हमला किया था। चमारसिंह को लाठियाें से पीट कर 75 हजार रुपए नगद, सोने का सिक्का, गाड़ी के कागजात, चांदी के जेवर की डकैती की थी। मारपीट में चमारसिंह बुरी तरह घायल हो गया था। इसकी शिकायत खकनार थाने में की गई। पुलिस ने धार जिला निवासी लालिया उर्फ लालसिंह, आलमसिंह, कालिया उर्फ कालू, हीरा सिंह, कैलाश ठाकुरसिंह, जालम सिंह और सोहनसिंह को गिरफ्तार कर लूटा गया माल और इसमें इस्तेमाल किए गए हथियार जब्त किए थे। मामले की सुनवाई के दौरान हीरासिंह, कैलाश, ठाकुरसिंह, जालम सिंह और सोहनसिंह फरार हो गए थे। तीन आरोपी लालसिंह लालिया, आलम सिंह और कालिया उर्फ कालू की सुनवाई अदालत ने की। आरोपियों के पास से लूट का सामान मिलने और फरियादी द्वारा उनकी पहचान किए जाने पर अदालत ने तीनों को भादंवि की धारा 395/397 के तहत 7-7 साल सश्रम कारावास और 100-100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। बाकी पांच आरोपियों के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया। चमारसिंह के मकान पर लाठियों के साथ हमला किया था। चमारसिंह को लाठियाें से पीट कर 75 हजार रुपए नगद, सोने का सिक्का, गाड़ी के कागजात, चांदी के जेवर की डकैती की थी। मारपीट में चमारसिंह बुरी तरह घायल हो गया था। इसकी शिकायत खकनार थाने में की गई। पांच आरोपियों के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया।