आंतरिक परिवाद समिति का गठन जरूरी
आंतरिक परिवाद समिति का गठन जरूरी
बुरहानपुर: सरकारने महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध, प्रतितोष,) अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत आंतरिक परिवाद समिति का गठन करने के निर्देश दिए हैं। इस अधिनियम की धारा 2 (ण) के तहत सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय, संस्था, संगठन, उत्पादन, विक्रय, वितरण सेवा केंद्र, मनोरंजन, शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान, नर्सिंग होम, अस्पताल सहित अन्य कार्यस्थल पर समिति का गठन किया जाना है।