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शस्त्र लायसेंस का एनडीएल साफ्टवेयर पंजीयन जरूरी
बुरहानपुर : जिलेमें समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों को एनडीएल साफ्टवेयर पंजीयन कराना जरूरी किया गया है। जिन व्यक्ति, संस्थागत शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्रों का पंजीयन नहीं है। वे शस्त्र अवैध माने जाएंगे। इसलिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर जल्द प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र के साथ मूल लायसेंस, जन्मतिथि प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो), निवास पता के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बिजली बिल में से कोई एक दस्तावेज की छायाप्रतियां संलग्न करें। आवेदन पत्र संयुक्त जिला कार्यालय की शस्त्र लायसेंस शाखा में कार्यालयीन समय में प्राप्त किए जा रहे है।