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जमीन मालिक के बेटे ने लगाया आरोप, फर्जी दस्तावेज लगाकर दूसरे के नाम कर दी जमीन

7 वर्ष पहले
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अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कर दी

भास्कर संवाददाता| बुरहानपुर

प्रदेशशासन से पट्‌टा पाने वाले अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने अपनी जमीन की किसी ओर के नाम रजिस्ट्री कर देने का आरोप लगाया है। नियमानुसार इस पट्‌टे की रजिस्ट्री सामान्य श्रेणी के व्यक्ति के नाम पर नहीं होना चाहिए। पीड़ित ने कहा लेकिन फर्जी दस्तावेज का उपयोग कर आरआई और पटवारी ने फर्जी रजिस्ट्री कर दी। अपनी जमीन के लिए अब पीड़ित का बेटा सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगा रहा है। शहर के राजपुरा निवासी उत्तम आठवले ने बताया पिता श्रीराम आठवले को मप्र शासन से 1981-82 में नसीराबाद में नायब तहसीलदार द्वारा पट्‌टा दिया गया था। इसका खसरा नंबर 296, रकबा 1.66 हेक्टेयर है। इस पट्‌टे को भागवत तुकाराम ने अफसर, पटवारी और राजस्व कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर अपने नाम करवा लिया। इसके बाद उसने जमीन उषाबाई नारायण मराठा के नाम पर नामांतरण कर दी। जबकि आवंटन शर्त और नियम 7 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि शासकीय पट्‌टा बिक्री, भेंट, बंधक या उप पट्‌टा या किसी भी प्रकार से अंतरित नहीं किया जा सकता। उत्तम आठवे ने बताया मैं परिवार सहित इंदौर में नौकरी कर रहा था। 2008 में वापस आने पर मामले का पता चला। पिता श्रीराम बुधा अनपढ़ और मंदबुद्धि हैं। कब्जा करने वालों ने धोखे से कागजातों पर अंगूठा लगवाकर जमीन हड़प ली है। इसको लेकर कलेक्टर, एसपी से भी शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई।

...और इधर यह हुआ