गौण खनिज रायल्टी दर में संशोधन
बुरहानपुर | राज्यशासन संचालक भौमिकी और खनिकर्म विभाग ने जिले में गौण खनिजों की रायल्टी दरें संशोधित की है। ये दरें प्रभावशील कर दी गई हैं। कलेक्टर जेपी आइरिन सिंथिया ने बताया शासन द्वारा सभी पट्टेदार, ठेकेदारों को अब निर्धारित दरों के मान से रायल्टी देना होगी। इसमें गौण खनिजों की रायल्टी दर और डेड रेंट की दरों में संशोधन किया गया है। इसमें साधारण रेत, बजरी प्रति घनमीटर 100 रुपए, गिट्टी, रोड मेटल 100 रुपए प्रति घनमीटर, बोल्डर 50 रुपए प्रति घनमीटर, परिष्कृत पत्थर, खंडा, ढोका 100 रुपए प्रति घनमीटर, मुरम 50 रुपए प्रति घन मीटर के मान से नई दरों का निर्धारण किया गया है। प्रति हेक्टेयर हर साल अनिवार्य भाटक (डेड रेंट) की दरें परिवर्तित की गई है। इसमें अब पट्टेदार, ठेकेदार को क्रेशर के लिए पत्थर उत्खनन पट्टे का पहला साल निरंक रहेगा। इसके लिए दूसरे और तीसरे साल उत्खनन पट्टे के लिए 30 हजार रुपए, चौथे साल और उससे आगे की अवधि के लिए 40 हजार रुपए रायल्टी जमा करानी होगी। कलेक्टर ने शासन द्वारा परिवर्तित दरों के मान से रायल्टी जमा कराने के निर्देश खनिज विभाग को जारी कर दिए हैं।