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7 ट्रैक्टर-ट्राॅली मालिकों पर 74 हजार का जुर्माना
अवैध उत्खनन मामले में कलेक्टर कोर्ट ने सुनाया फैसला
सिटीरिपोर्टर|बुरहानपुर
रेतऔर गिट्टी के अवैध उत्खनन मामले में कलेक्टर जेपी आइरिन सिंथिया ने सात ट्रैक्टर-ट्राॅली मालिकों पर 74 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर कोर्ट ने मप्र गौण खनिज नियम 1996 की कंडिका 53 (5) के तहत फैसला सुनाया।
इन ट्रैक्टर-ट्रालियों को अफसरों ने अलग-अलग जगह से रेत-गिट्टी का अवैध उत्खनन करते पकड़ा था। पंचनामा बनाकर कलेक्टर कोर्ट में पेश किया। कलेक्टर ने जांच के बाद अवैध उत्खनन करने वालों पर जुर्माना लगाया। रेत और गिट्टी के अवैध उत्खनन की शिकायत मिलने पर अफसरों ने अलग-अलग जगह से ट्रैक्टर-ट्राॅली जब्त किए थे। खनिज अधिकारी अनिल नारनवरे ने सभी मामलों की जांच की। इसमें उत्खनन और परिवहन अवैध पाया गया। आरोपियों ने भी अवैध उत्खनन करना स्वीकारा। आरोपियों को अवैध रेत खनन मामले में पकड़ा। 10 हजार रुपए जुर्माना महिंद्रा 575 डीआई (न्यू पासिंग), मालिक गौरव यादव, एमपी-12 एबी-3776, वाहन मालिक अमित रायकवार, एमपी-12-1385, वाहन मालिक जब्बार, एमपी-13केबी-0344, वाहन मालिक अहमद, आरजे-21-9700, वाहन मालिक जीवन शाहपुर, 6 हजार रुपए जुर्माना- एमपी-12एबी-4840, वाहन मालिक दरबार पांगरी, 18 हजार रुपए जुर्माना एमएच-19-0396, वाहन मालिक सरीफुर्रहमान सलीम कॉलोनी बुरहानपुर लगाया।