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अवैध उत्खनन के दो मामलों में 31 हजार रुपए जुर्माना

7 वर्ष पहले
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अवैध उत्खनन के दो मामलों में 31 हजार रुपए जुर्माना

बुरहानपुर| कलेक्टरऔर जिला दण्डाधिकारी न्यायालय ने अवैध गौण खनिज के दो मामलों में 31 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर जेपी आइरिन सिंथिया ने ड्राइवर मिथुन रतिराम इंगले पर 18 हजार रुपए और दूसरे मामले में ड्राइवर सुल्तान सलीम पर 13 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मिथुन इंगले बिना रायल्टी चुकाए डोंगरगांव से ट्रैक्टर-ट्राली एमपी-12 डी-1729 में गिट्‌टी भरकर बुरहानपुर ला रहा था। ट्राॅली में तीन घन मीटर गिट्‌टी भरी थी। खनिज अधिकारी के जांच करने पर ड्राइवर के पास स्वीकृति पत्र नहीं था। ड्राइवर वाहन मालिक के कहने पर डोंगरगांव से बुरहानपुर गिट्टी भरकर ला रहा था। दूसरे मामले में सुल्तान सलीम ट्रैक्टर-ट्राॅली एमपी-68 ए-0213 में सारोला घाट से रेत लेकर जा रहा था। वाहन मालिक सईद के कहने पर रेत भरकर लाया था। दोनों मामले में ट्रैक्टर-ट्राली जब्त कर थाने में रखी गई है।